छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सामाजिक सहायता योजना

 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :- 


पात्रता :- 

1.60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध ।

2.50 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा या परित्यक्ता                महिलाएं ।

3.6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों का ।

4.6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो ,को पेंशन की पात्रता है ।

राशि :-

         350 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन ।


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :- 


प्रारंभ :-   फरवरी 2009


पात्रता :- 

         40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है ।


राशि :-

         350 रुपये प्रतिमाह पेंशन (50 रु.राज्यांश)



इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना :- 


प्रारंभ :-   1 अक्टूबर 1995


पात्रता :- 

             योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के - 

1. 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रु. 350 प्रतिमाह

2.80 वर्ष या उससे अधिक 650 रु. प्रतिमाह 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना :- 


प्रारंभ :-  फरवरी 2009

पात्रता :- 

              18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवम बहुविकलंगो को 

राशि :- 

              रु.500 प्रतिमाह पेंशन 


राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :- 


पात्रता :- 

           गरीबी रेखा नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रु. दिए जाते है । इसमे गरीबी रेखा का राशन कार्ड होना अति आवश्यक है ।


सुखद सहारा योजना :- 


उद्देश्य :- 

            विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतू सहयोग देना है ।


पात्रता :-

             राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 

1. 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा

2.18 वर्ष से अधिक आयू की परित्यक्त महिलाओ को 


राशि :- 

         रु 350 प्रतिमाह की दर से पेंशन 

          




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