छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सामाजिक सहायता योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-
पात्रता :-
1.60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध ।
2.50 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं ।
3.6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों का ।
4.6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो ,को पेंशन की पात्रता है ।
राशि :-
350 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन ।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :-
प्रारंभ :- फरवरी 2009
पात्रता :-
40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है ।
राशि :-
350 रुपये प्रतिमाह पेंशन (50 रु.राज्यांश)
इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना :-
प्रारंभ :- 1 अक्टूबर 1995
पात्रता :-
योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के -
1. 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रु. 350 प्रतिमाह
2.80 वर्ष या उससे अधिक 650 रु. प्रतिमाह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना :-
प्रारंभ :- फरवरी 2009
पात्रता :-
18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवम बहुविकलंगो को
राशि :-
रु.500 प्रतिमाह पेंशन
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-
पात्रता :-
गरीबी रेखा नीचे के परिवार के 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम आयु के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रु. दिए जाते है । इसमे गरीबी रेखा का राशन कार्ड होना अति आवश्यक है ।
सुखद सहारा योजना :-
उद्देश्य :-
विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतू सहयोग देना है ।
पात्रता :-
राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के
1. 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा
2.18 वर्ष से अधिक आयू की परित्यक्त महिलाओ को
राशि :-
रु 350 प्रतिमाह की दर से पेंशन
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