सामाजिक सुरक्षा पेंशन :- पात्रता :- 1.60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध । 2.50 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं । 3.6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों का । 4.6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो ,को पेंशन की पात्रता है । राशि :- 350 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन ।
छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है । राज्य की अर्थव्यवस्था प्रमुखतः कृषि प्रधान है । प्रदेश की अधिकांश कृषि जीवन निर्वाह प्रकार की है । यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाओं में संलग्न है । राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का 55% कृषको का एवम 26% जनसँख्या कृषि मजदूर के रूप में कृषि कार्यों में संलग्न है । छत्तीसगढ़ की कृषि लघु पैमाने वाली श्रम प्रधान खाद्यान्न फसलों की कृषि है । 75%से अधिक क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें पैदा की जाती है । चावल की विपुल पैदावार के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को 'धान का कटोरा' कहा जाता है । कुल फसली क्षेत्र के लगभग 60% से अधिक भाग में धन की फसल ली जाती है । प्रदेश के 77% क्षेत्र में खरीफ एवम 23% क्षेत्र में रबी की फसलें ली जाती है । राज्य की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है ,जिससे वर्षा न होने के कारण अकाल की स्तिथि उतपन्न हो जाती है । सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा रासायनिक उर्वरकों के कम प्रयोग के कारण फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार यहाँ कम है ।उर्वरको की कमी कृषको की निर्धनता एवम उत्साह की कमी को दर्शाता है ।
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