छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सामाजिक सहायता योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन :- पात्रता :- 1.60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध । 2.50 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित विधवा या परित्यक्ता महिलाएं । 3.6 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विकलांग बच्चों का । 4.6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चे ही वह निराश्रित न हो ,को पेंशन की पात्रता है । राशि :- 350 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन ।